पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए आयोग्य घोषित कर दिया है.
इसीपी ने अदालत के फ़ैसले का हवाला दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 63(1) जिसे निर्वाचन अधिनियम – 2017 की धारा 232 को तहत पढ़ा जाए, के तहत खान को अयोग्य घोषित किया है.