आयकर विभाग द्वारा काला धन अधिनियम के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर मुंबई उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक आगे बढ़ा दिया है.
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने नोटिस को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय करते हुए आयकर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है.