सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के प्रमुख संजय मिश्रा को तीसरा विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया.

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और गैर कानून मे अमान्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय मिश्रा 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे.

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